अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को 9 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी
आसनसोल: वर्ष 2017 में शराब पीने के दौरान दोस्त की हत्या के मामले में करीब नौ साल बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनायी है। आसनसोल के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मामले में दोषी पाये गये विपिन रुईदास उर्फ विपेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत 9 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार, 2 अगस्त 2017 को शाम करीब साढ़े पांच बजे खोकन माझी के घर से चीख-पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी सुखदेव हेम्ब्रम समेत अन्य लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि खोकन और विपिन दोनों नशे की हालत में आपस में झगड़ रहे थे। इसी दौरान विपिन ने रोटी बनाने में इस्तेमाल होने वाली पत्थर की चक्की उठाकर खोकन के सिर के बायीं ओर जोरदार प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने से खोकन मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गयी।
घटना की सूचना मिलते ही निमचा फांड़ी और रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा विपिन को गिरफ्तार कर लिया। रानीगंज थाने में कांड संख्या 268/2017 के तहत धारा 302 में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी अवर निरीक्षक बिजन सामद्दार ने जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज किये गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के कारण मौत की पुष्टि हुई।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि हत्या का कोई पूर्व नियोजित उद्देश्य नहीं था और दोनों दोस्त थे। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इसे पूर्व नियोजित हत्या के बजाय अचानक विवाद और नशे की हालत में गुस्से में किया गया कृत्य माना तथा धारा 304 के तहत दोषी ठहराया।
बुधवार, 1 अक्टूबर 2026 को आसनसोल अदालत ने मामले में सजा सुनायी।


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