बुर्द्ववान (पीबी टीवी ) बर्दवान जिला न्यायालय ने 2017 के एक विवाद में बीडीए चेयरमैन, पंचायत समिति के निर्माण प्रमुख और स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया समेत कुल 13 लोगों को सजा सुनाई है। शुक्रवार को अदालत का फैसला सुनने के बाद आरोपियों के रिश्तेदार रो पड़े। सरकारी वकीलों के अनुसार, बीडीए चेयरमैन और बर्दवान-1 ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष काकली गुप्ता को शारीरिक बीमारी के कारण तीन साल की जेल और 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरी ओर, पंचायत समिति के निर्माण निदेशक और तृणमूल युवा अध्यक्ष मानस भट्टाचार्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष कार्तिक बाग और शेष 12 लोगों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है।
बचाव पक्ष के वकील विश्वजीत दास ने कहा कि काकली गुप्ता के लिए जमानत याचिका दायर की जाएगी और बाकी लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तदनुसार, काकली गुप्ता को शुक्रवार को अस्थायी जमानत दे दी गई।
जमानत के संबंध में बचाव पक्ष के वकील ने कहा, "माननीय न्यायाधीश को सूचित किया गया कि हम अपील करेंगे, जिसके मद्देनजर अदालत ने 20,000 रुपये के जमानत बांड और 10,000 रुपये की दो प्रतिभूतियां जमा करने की शर्त पर अस्थायी जमानत दी है। अपील दायर करने के बाद उसकी प्रति अदालत में जमा करनी होगी, अन्यथा जमानत रद्द हो सकती है।"









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