बांकुड़ा-बांकुड़ा जिला अदालत ने एक गृहिणी से दुष्कर्म के मामले में विनोद बाउरी नामक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश मनोज्योति भट्टाचार्य ने मंगलवार को यह आदेश दिया.
सरकारी वकील रथिन डे ने इस बारे में बताया कि मार्च 2022 में मेजिया थाना क्षेत्र के एक गांव की गृहिणी तालाब में घोंघे चुनने गई थी, जहां उसे अकेला पाकर उसी गांव के रहने वाले विनोद बाउरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में पुलिस ने पीड़िता महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा 30 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। उन्होंने कहा, मुकदमे के अंत में न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास, 50,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई।









0 टिप्पणियाँ