बांकुड़ा जिला अदालत ने एक गृहिणी से दुष्कर्म के मामले में विनोद बाउरी नामक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाया




बांकुड़ा-बांकुड़ा जिला अदालत ने एक गृहिणी से दुष्कर्म के मामले में विनोद बाउरी नामक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश मनोज्योति भट्टाचार्य ने मंगलवार को यह आदेश दिया.

सरकारी वकील रथिन डे ने इस बारे में बताया कि मार्च 2022 में मेजिया थाना क्षेत्र के एक गांव की गृहिणी तालाब में घोंघे चुनने गई थी, जहां उसे अकेला पाकर उसी गांव के रहने वाले विनोद बाउरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में पुलिस ने पीड़िता महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा 30 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। उन्होंने कहा, मुकदमे के अंत में न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास, 50,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

 रेड लाइट एरिया लच्छीपुर में अय्याशी पड़ी भारी, मारपीट कर रुपये छीनने का आरोप
 रानीगंज: शिशु बागान मोड़ के पास बड़ी चोरी, घर की छत पर थी मालकिन और नीचे से 35 लाख के जेवर पार
 जामुड़िया में ईडी का बड़ा धमाका: रानीगंज के हार्डवेयर व्यवसायी राजेश बंसल के घर छापेमारी, नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई
 पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की महासभा को लेकर उठा विवाद: आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर
 रानीगंज में किन्नरों का प्रदर्शन कर सड़क अवरोध किया, एक व्यक्ति पर मारपीट और छीनाझपटी का आरोप
 रानीगंज के व्यापारी युवक के अपहरण का ड्रामा, पति स्वयं भाग गया था घर से
 रानीगंज के "मिट्टी के लाल" गोपाल आचार्य ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा
 रानीगंज में भाजपा का बड़ा दांव: अधिवक्ता पार्थ घोष हुए चुनावी रण में भाजपा के उम्मीदवार
रानीगंज का चुनावी रण: राहुल घोष की हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी एंट्री से क्या बिगड़ेगा दिग्गजों का समीकरण?
 रानीगंज के बड़े चावल निर्यातक अजय कयाल के ठिकानों पर ED का छापा, भारी सुरक्षा बल तैनात