आसनसोल : सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। वह पिछले 3 महीने से अधिक समय से आसनसोल जेल में बंद थे। लेकिन पिछले 15 दिन आगे ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले गयी। फिलहाल ईडी हिरासत में दिल्ली में है। लेकिन मवेशी तस्करी मामले में जमानत के लिए सहगल हुसैन के अधिवक्ता अनिर्बन ठाकुरता गुहा ने शनिवार को सीबीआई के जज राजेश चक्रवर्ती को सहगल हुसैन के तरफ से वीडियो कॉल कर जमानत के समय सशरीर अदालत में उपस्थित रहने की आदेश देने की मांग की।सहगल के अधिवक्ता का तर्क था कि सीबीआई सहगल हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दूसरी ओर ईडी ने नए सिरे से जेल हिरासत में रखने और उससे पुछताछ करने की कोई नई आवेदन दाखिल नहीं की है। इसलिए सीबीआई के मामले को वहीं रखकर आगे बढ़ाना का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीबीआई को जमानत के समय सहगल हुसैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दे। हालांकि सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने इसका विरोध किया और कहा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सहगल के हाजिर होने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल इस मामले की 11 नवंबर को होगी। सहगल हुसैन उस दिन संभवत उपस्थित रहेंगे।

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