आसनसोल : कोयला तस्करी के मामले में अनूप माजी उर्फ लाला के चार सहयोगियों जयदेव मंडल, नीरदबरण मंडल, गुरुपद माजी और नारायण नंदा को मंगलवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया जहां सीबीआई विशेष न्यायालय ने चारों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मालूम हो कि सीबीआई ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120/बी और 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद इन्हें 28 सितंबर को सीबीआई ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सीबीआई ने जयदेव मंडल को तीन दिन व अन्य को 6 दिन की रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने एक अक्टूबर को जयदेव मंडल को फिर से 3 दिनों का रिमांड लिया। 8 नवंबर को इन चारों की फिर से सीबीआई अदालत में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद इन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां सीबीआई अदालत ने इन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी। राज्य पुलिस, काम्बैट फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच इन चारों को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दिया। इसके पहले सीबीआई ने जयदेव को तीन और बाकी सभी को दो बार रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने पिछले साल 26 नवंबर को अनूप माजी और ईसीएल के दो जीएम और तीन सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ अवैध खनन, चोरी और कोयले की तस्करी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इससे पहले लाला के सहयोगियों जयदेव मंडल, नारायणन नंदा के घर, नीरद मंडल, गुरुपद माजी के घर पर छापा मारा था और वहां से भी कुछ जानकारी एकत्र की थी।









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