बांकुड़ा जिला अदालत ने कर्मचारी समेत 3 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद
बांकुड़ा ज़िले में डेकोरेटर्स मालिक की हत्या के चार साल पुराने मामले में बड़ा फैसला आया है। बांकुड़ा जिला अदालत ने डेकोरेटर्स कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, फरवरी 2021 में बांकुड़ा के ओंदा थाने के मालपुर गांव में डेकोरेटर्स मालिक कालोसना राय के पास से मोबाइल फोन और नकद पैसे चोरी हो गए थे। इस चोरी का आरोप मालिक ने अपने ही कर्मचारी सागर माझी पर लगाया और उसे काम से निकाल दिया। इससे गुस्से में आकर सागर माझी ने अपने भाई गंगा माझी और चाचा प्रशांत माझी के साथ मिलकर लोहे की रॉड और लाठियों से कालोसना राय की बेरहमी से पिटाई की।
हमले में गंभीर रूप से घायल कालोसना राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार ने 27 फरवरी 2021 को ओंदा थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर अगले दिन ही सागर माझी और उसके चाचा प्रशांत माझी को गिरफ्तार कर लिया। 1 मार्च को तीसरा आरोपी गंगा माझी भी पकड़ा गया।
मामले की सुनवाई बांकुड़ा जिला अदालत में चल रही थी। तीनों आरोपी बीच में ज़मानत पर बाहर भी आ गए थे। लेकिन अदालत ने 15 गवाहों और सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया और कल उन्हें हिरासत में लिया गया।
बांकुड़ा जिला अदालत के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देबकुमार गोस्वामी ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। हालांकि, दोषियों ने कहा है कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे।

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