बांकुडा जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी रिक्शा चालक बसु कालिंदी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई



बांकुडा-बांकुडा जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी रिक्शा चालक बसु कालिंदी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा, और जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।




2020 में बांकुडा सदर थाना इलाके के एक रिक्शा मालिक की नाबालिग लड़की के साथ बसु कालिंदी ने बलात्कार किया था। इसके बाद आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल कर लगातार बलात्कार किया। जब लड़की गर्भवती हो गई, तो उसके परिवार को इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को लड़की के परिवार ने बांकुड़ा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।



पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और डेढ़ महीने के अंदर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान 12 लोगों ने अदालत में गवाही दी। पीड़िता लड़की के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो बसु कालिंदी के डीएनए से मेल खाता था। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई।


आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया

आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि वे अदालत के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। वे अदालत के फैसले की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे।

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