दिल्ली -दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं।
CBI ने अनूप माजी को इस अवैध गतिविधि का मुख्य आरोपी बनाया था। इसके बाद, ED ने अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी से अर्जित काले धन की जांच शुरू की। अनूप माजी पर ₹1014 करोड़ की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है। ED ने पहले ही लाला की ₹163 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी।
जब्त की गई संपत्ति के स्रोत को लेकर ED ने अनूप माजी से पूछताछ की थी। CBI और ED दोनों ने उनसे ₹163 करोड़ की जब्त संपत्ति के स्रोत और उसे कैसे बनाया गया, इस बारे में जवाब मांगा था। हालांकि, माजी द्वारा बताए गए संपत्ति के स्रोत से दोनों एजेंसियां संतुष्ट नहीं हुईं, जिसके बाद दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मामला दर्ज किया गया।
अब, राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने से अनूप माजी के लिए कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं।
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