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न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बलात्कार पीड़िता को पुलिस सुरक्षा देने का दिया आदेश , तृणमूल नेता पर है आरोप




 कूचबिहार (पीबी टीवी ) न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बलात्कार पीड़िता को पुलिस सुरक्षा देने का दिया आदेश है. 

शुरुआत में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए लिए और फिर मेरे साथ दुष्कर्म किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने कूचबिहार जिले के दिनहाटा थाने में बलात्कार के मामले में आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के खिलाफ हस्तक्षेप किया है।

 माननीय न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कूचबिहार जिले के एस.पी. को निर्देश दिया कि वे पीड़ित महिला को तुरंत पुलिस सुरक्षा प्रदान करें तथा पीड़ित महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस पीड़िता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पीड़िता की ओर से वकील सायन बनर्जी ने मामले पर बहस की.

आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये लेने का आरोप। बाद में तृणमूल नेता पर महिला से बलात्कार का आरोप लगा है । कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने कूचबिहार के दिनहाटा पुलिस स्टेशन में हुई बलात्कार की घटना में पीड़िता को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कूचबिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को तत्काल पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक पुलिस द्वारा पीड़िता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष पर महिला से बलात्कार का आरोप। उसने पीड़िता को सरकारी स्कूल में नौकरी दिलाने का वादा कर उससे पांच लाख रुपये ऐंठ लिए। नौकरी न मिलने के कारण महिला अपना पैसा वापस चाहती है। कथित तौर पर 14 मार्च को आरोपी महिला को एक स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया तथा कहा कि वह उसे साक्षात्कार के लिए ले जाएगा। महिला की पिटाई की भी गई। उसने कथित तौर पर नग्न तस्वीरें और वीडियो लेकर महिला को ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने दिनहाटा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इस बीच, आरोपी नेता के परिवार ने पीड़िता के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उस मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया।

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