कोलकाता ( पीबी टीवी )सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को सरकारी कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अगस्त में होगी। तीन महीने के भीतर यह भुगतान करना होगा।
पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को लगभग 18 प्रतिशत डीए देती है। हाल ही में पेश बजट में ममता सरकार ने महंगाई भत्ते में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। लेकिन कई कर्मचारी खुश नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर आज फैसला आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर यह भुगतान करना होगा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की गई है।
पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में लगभग 18 प्रतिशत डीए मिलता है। हाल ही में पेश बजट में ममता सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की तुलना अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों से करें तो इसमें काफी अंतर नजर आता है। केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिलता है।

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