पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोप में पति को मिली आजीवन करावास की सजा




कोलकाता (पीबी टीवी )  नदिया के कालीगंज थाना क्षेत्र में एक गृहवधू की पिटाई करने और बाद में उसे जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर पांच महीने जेल की सजा और काटनी भी होगी।

नदिया के कालीगंज थाना क्षेत्र में एक गृहिणी ने अपने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ शादी के बाद से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पति और उसके परिवार पर पिटाई करने और उसे मिट्टी के तेल से जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया था। इस घटना में गृहिणी पूर्णिमा हाजरा की जलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  कई दिन अस्पताल में गुजारने के बाद उनकी  मृत्यु हो गई थी। बाद में कालीगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना के बाद आरोपी पति बिधान हाजरा और उसका परिवार फरार हो गया था। बाद में पता चला कि बिधान हाजरा की मां की मृत्यु हो चुकी है। घटना के मुख्य आरोपी बिधान हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह जेल की हिरासत में था। आज कृष्णानगर एफटीसी तृतीय न्यायालय के न्यायाधीश शुभदीप रॉय ने दोनों पक्षों की मौखिक बहस के बाद आरोपी बिधान हाजरा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने पांच लाख रूपये का जुर्माना अदा न करने पर पांच महीने की अतिरिक्त जेल की सजा का भी आदेश दिया। अदालती सूत्रों के अनुसार, 3 फ़रवरी 2016 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस घटना का मामला 06फरवरी 2016 को शुरू हुआ था। बाद में धारा 489/307/34 के अंतर्गत धारा 302 जोड़ी गई।

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