नाबालिग से बलात्कार मामले में दो आरोपियों को मिली 10 साल सश्रम कारावास की सजा, 10 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगा




 दक्षिण दिनाजपुर (पी बी टीवी)दक्षिण दिनाजपुर जिला अदालत की पॉस्को अदालत ने हिली ब्लॉक में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दो आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पॉस्को  कोर्ट के जज शरण्या सेन प्रसाद ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया .सरकारी वकील रीताब्रता चक्रवर्ती ने आज यह जानकारी दी . सरकारी वकील ने बताया कि 20 दिसम्बर 2019 को मिनी ब्लॉक में 15 वर्ष की  नाबालिग से एक साल तक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दो दिन पहले दोषी करार दिया था . आज जानकारी   कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धारा 341 के तहत बिना श्रम के छह महीने की कैद की सजा सुनाई और पाक्सो अधिनियम की धारा 6/18 के तहत दोनों अभियुक्तों को दस साल की कैद और 10,000  रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। रुपये नहीं देने पर  और छह महीने की कैद की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता से दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

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