अनुव्रत मंडल के वकील ने नहीं दी जमानत की अर्जी, फिर से 14 दिनों की जेल




आसनसोल : तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला के अध्यक्ष बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल को शुक्रवार को गौ तस्करी मामले में आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। लेकिन अनुव्रत मंडल के अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने अनुव्रत मंडल के जमानत के लिए आवेदन नहीं दी। जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल को फिर से 14 दिन के लिए जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर की होगी। पेशी के दौरान आधे घंटे तक सवाल जवाब सत्र चला। इस दौरान सीबीआई विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इसके जवाब मे अनुव्रत मंडल ने हाथ जोड़कर कहा नहीं। हालांकि अनुव्रत मंडल के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने जज से कहा कि उनके मुव्वकिल का मोबाइल और भोले बम राइस मिल का बैंक अकाउंट सीबीआई ने सीज किया है। अधिवक्ता ने जज से अनुरोध किया कि मोबाइल लौटाने और राइस मिल का अकाउंट चालू करने का निर्देश दें। इसके अलावा अधिवक्ता ने इस मामले में पूर्ण चार्जशीट सभी तथ्यों को देने का आग्रह किया। गौरतलब है कि अनुव्रत मंडल का जेल में रहने का मियाद शुक्रवार को 107 दिन हो गया। सनद रहे कि ईडी ने अनुव्रत मंडल को दिल्ली में पूछताछ करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट के लिए दिल्ली राउज कोर्ट में आवेदन किया था। जिसके खिलाफ अनुव्रत मंडल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया। शुक्रवार को ही उसकी सुनवाई होने वाली थी। लेकिन पता चला है कि अब इस मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। इस संबंध में अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसलिए वे लोग जमानत का आवेदन नहीं किए।

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