अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन के लिए फिर भेजे गए न्यायिक हिरासत में, अगली सुनवाई 11 नवंबर को




आसनसोल : सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में बंद तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता अनुव्रत मंडल को शनिवार को आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया। जहां एक बार फिर सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इसके पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस आसनसोल संशोधनागार से अनुव्रत मंडल को गाड़ी में बैठा कर आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत लायी। इस दौरान कोर्ट परिसर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान अदालत परिसर में मुस्तैद थे। इस दौरान पत्रकारों ने अनुव्रत मंडल से बात करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।अनुव्रत मंडल के अधिवक्ता ने बताया कि हम लोगों ने आज अनुव्रत मंडल के जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन जज ने हमारे जमानत याचिका को खारिज कर दी।उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि उनको कस्टडी में लिए हुए 79 दिन हो चुके हैं। उनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है। सीबीआई के जांच में यह सहयोग पहुंचा रहे हैं। चार्जसीट भी सीबीआई ने जमा कर दी है। इसलिए अब उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो चार्जशीट जमा की है। उसमें गवाह के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का नाम दिया गया है। जो अनुव्रत मंडल के गिरफ्तार होने से पहले ही मर चुके हैं। वह इस मामले में कैसे गवाही देंगे। इस प्रश्न का उत्तर सीबीआई नहीं दे सकी। सीबीआई के तरफ से केवल एक ही बात कहा जा रहा है कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं।इनको यदि जमानत दे दी गई तो वे आगे की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई अनुव्रत मंडल के गिरफ्तार होने से पहले जांच कर रही थी। उन्होंने कोई बाधा नहीं दिया।अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

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