दुर्गापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन ने की सजा की घोषणा
बेनाचिटी धुनरा प्लाट में वर्ष 1999 में चाइना गोराई की हुई थी हत्या
दुर्गापुर: पत्नी को साजिश के तहत हत्या करने के मामले में पति दीपक गोराई को गुरावर सश्रम कारावास के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई. दुर्गापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन एडीजे (वन) विमल चंद्र बेरा ने सबूतों एवं गवाहों को सही ठहराते हुए हत्यारे पति दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई एवं उस पर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया. बुधवार नयायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया था. वही इस मामले में अभियुक्त देवर सुबोध गोराई एवं सास भक्ति रानी गोराई को केस से बरी कर दिया गया है. आरोपी के खिलाफ सेशन केस संख्या 28 /0 3 के तहत भादवि की धारा संख्या 498 / 302 के तहत मामला चल रहा था . बुधवार आरोपी दीपक गोराई , सुबोध गोराई एवं भक्ति रानी गोराई अदालत में हाजिर हुए थे. जहां सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने दीपक को दोषी करार देते हुए बाकी दो आरोपियों को केस से बरी कर दिया था. हत्यारा बेनाचिटी के धूनरा प्लॉट इलाके का रहने वाला है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 दुर्गापुर के बेनाचिटी स्थित धुनारा प्लॉट इलाके में पारुलिया ग्राम निवासी चाइना गोराई नामक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी. पड़ोसियों के सहयोग से चाइना को के इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया . जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटने के बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ दुर्गापुर थाने में दहेज के खातिर साजिश के तहत हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. आरोपियों में ससुर, सास, पति एवं देवर शामिल थे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कुछ दिन तक जेल में रहने के बाद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे .वहीं इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी. इस दरमियान ससुर की मौत हो जाने के बाद केस में 3 लोग बचे हुए थे . जिसमें दीपक को पत्नी का हत्यारा घोषित कर गुरुवार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई.

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