मतदान से पहले बाइक रैलियों और पिलियन राइडिंग पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक



आसनसोल: वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, सुरक्षित और हिंसा मुक्त बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा संबंधी कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मतदान से ठीक दो दिन पहले से राज्य भर में मोटरसाइकिल के परिचालन को लेकर कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं।


क्या हैं नए प्रतिबंध?

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, प्रतिबंधों का विवरण इस प्रकार है: बाइक रैली पर पूर्ण प्रतिबंध: मतदान से दो दिन पहले से राज्य में किसी भी प्रकार की बाइक रैली या बाइक जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

 नाइट कर्फ्यू: शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

 पिलियन राइडिंग पर सख्ती: मतदान से पहले के दिनों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल पर 'पिलियन राइडिंग' (पीछे सवारी बैठाना) प्रतिबंधित रहेगी।



किन परिस्थितियों में मिलेगी छूट?

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ आपातकालीन स्थितियों में इन नियमों से छूट दी गई है , जिसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति या गंभीर पारिवारिक जरूरत। , स्कूली छात्रों को ले जाने के लिए। एवं मतदान के दिन परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र तक जाने के लिए, विशेष परिस्थितियों में छूट प्राप्त करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


प्रशासन को सख्त निर्देश

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग का स्पष्ट संदेश है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, डराने-धमकाने या अशांति फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह निर्णय राज्य में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने की एक अहम कड़ी माना जा रहा है।

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