हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विधानसभा में नहीं घुस सकेंगे सुरक्षा कर्मी, जारी हुई अधिसूचना



कोलकाता (पीबी टीवी): पश्चिम बंगाल विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, अब से कोई भी सुरक्षा कर्मी विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।


उल्लेखनीय है कि हाल ही में विधानसभा परिसर में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका और उपस्थिति को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ था . हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था विधानसभा की गरिमा व कार्यप्रणाली के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए. 


इसी निर्देश के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने यह निर्णय लिया कि अब से कोई बाहरी सुरक्षा कर्मचारी (जैसे, राज्य पुलिस या अन्य एजेंसियों के जवान) विधानसभा कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।


यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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