पार्थ चटर्जी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे कड़े सवाल



कोलकता (पीबी टीवी) | पश्चिम बबंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल उठाया और पूछा कि आरोपी को कितने समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए। बिना परीक्षण के कर सकते हैं? वह दो साल चार महीने से जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामलों में सजा की दर 60-70 फीसदी है, लेकिन सजा की दर बहुत कम है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से केस का ब्योरा भी मांगा है.दरअसल पार्थ के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी  ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी सही नहीं है.ईडी ने कहा है कि अर्पिता के घर से बरामद पैसे पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और माणिक भट्टाचार्य के हैं. पार्थ चटर्जी के  वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह गलत है.अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चटर्जी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान, चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता जमानत की मांग कर रहा है और उसे 23 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है. इस मामले में 183 गवाह और 4 पूरक अभियोजन शिकायतें हैं। उनकी उम्र 73 साल है.

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