ईसीएल के तकनीकी निदेशक और सीआईएसएफ नहीं मिली जमानत, प्रभावशाली व्यक्ति बना आधार



आसनसोल : कोयला तस्करी से जुड़े मामले में ईसीएल के पूर्व निदेशक तकनीकी  सुनील कुमार झा और सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह को 4 दिन की सीबीआई हिरासत के बाद मंगलवार को आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती के अदालत में पेश किया गया। जहां न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने  दोनों आरोपियों 14 दिन की जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। इन दोनों को हिरासत में लेने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया।दोनों के वकील शेखर कुंडू हैं। इस दिन उन्होंने किसी भी शर्त पर जमानत के लिए अर्जी दी थी। लेकिन सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने सीबीआई की ओर से प्रभावशाली होने के आधार पर इन दोनों की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा, जांच अभी बाकी है। नई जानकारी सामने आ रही है। वह सब परीक्षण और सत्यापित करने की आवश्यकता है। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो जांच बाधित हो जाएगी। इसलिए उन्हें जमानत से वंचित कर जेल हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। हालांकि सीबीआई की ओर से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था कि इन दोनों से जेल में पूछताछ की जाएगी। बीते गुरुवार 11 मई को  सीबीआई ने सुनील कुमार झा और आनंद कुमार सिंह को नोटिस जारी कर कोलकाता के निजाम पैलेस में पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन जांच की खातिर उन्हें रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

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