पटना : दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती को बुधवार को जमानत दे दी।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50 हजार रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। व्यक्तिगत जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत।
लालू, राबड़ी, मीसा और 13 अन्य पर सीबीआई ने इस मामले में अक्टूबर में चार्जशीट दायर की थी
बतौर मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप था।
सीबीआई की चार्जशीट में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था। सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को तलब किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के छह अलग-अलग जोन में 12 लोगों को जमीन के बदले 12 लोगों को "विकल्प" के रूप में नियुक्त किया गया था।
सीबीआई की जांच में प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि रेल मंत्री के रूप में लालू ने विभिन्न रेलवे जोन में ग्रुप-डी पदों पर एवजी की नियुक्ति के लिए जमीन के रूप में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आर्थिक लाभ प्राप्त किया।


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