कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने पूरे बंगाल में राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया है।
पहली बार प्रधानाध्यापकों की भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के लिए 48 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। शेष 52% पद सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित रहेंगे।
सूत्रों ने कहा कि एससी के लिए 22% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए 6%, ओबीसी-ए के लिए 10%, ओबीसी-बी के लिए 7% और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए 3% आरक्षित होगा। "सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए भर्ती नियम में 48% आरक्षण मानदंड शामिल किया जाएगा।
प्रधानाध्यापकों की भर्ती बिल्कुल नई भर्ती होगी जो हम सरकार द्वारा गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद करेंगे। हमें अधिसूचना के बाद तैयारी के लिए एक महीने का समय चाहिए।'
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कुछ दिनों पहले स्पष्ट किया था कि सेवा नियम के मसौदे में बदलाव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और सरकार का अप्रैल से नई भर्ती शुरू करने का लक्ष्य है।


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