कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने गौ तस्करी मामले में ईडी को झटका देते हुए ममता बनर्जी के करीबी तृणमूल के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को दिल्ली ले जाने की ईडी की अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की बेंच ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए। सभी पहलू पर विचार किए। मालूम हो कि ईडी के अधिकारियों ने पिछले शुक्रवार को आसनसोल जेल में सहगल से लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद कथित तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, आसनसोल कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को बरकरार नहीं रखा। जज ने ईडी के मामले की सुनवाई तक नहीं की। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी ने रविवार को तत्काल सुनवाई की।
जानकारी के अनुसार, ईडी सहगल को दिल्ली ले जाना चाहता है। लेकिन आसनसोल कोर्ट के जज ने आसनसोल जेल से ईडी द्वारा सहगल को गिरफ्तार करने के तरीके पर सवाल उठाया। उनका सवाल था कि आसनसोल कोर्ट में ईडी का कोई मामला नहीं है. यदि हां, तो ईडी किन परिस्थितियों में सहगल को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाना चाहता है? कहा गया कि ईडी दिल्ली की अदालत से उचित दस्तावेज लेकर अदालत में पेश करे. कोर्ट के संतुष्ट होने पर सहगल को दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया जाएगा।


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