गृहवधू हत्या मामले में 5 साल के बाद ससुराल वालों को 12 साल की सुनाई गई सजा, 25,000 जुर्माना ना चुकाने पर 6 महीने और कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी




बांकुड़ा-दहेज की मांग पर एक गृहवधू को जलाकर मारने का आरोप ससुराल वालों पर लगा है।इस केस में न्यायाधीश की तरफ से पति ससुर और सास को 10 साल की सजा सुनाई गई। बांकुड़ा जिला अदालत एडीजे कोर्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। 2016 साल के 11 फरवरी को बांकुडा सदर थाना भेदुआ ग्राम केजरी वधू रूपा राय को दहेज के लोभी ससुराल वालों ने जला डाला था। बुरी तरह से झुलसी रूपा राय को इलाज के लिए बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां 23 फरवरी को उसकी मौत हो गई। न्यायाधीश द्वारा 5 साल बाद सुनाए गए फैसले से रूपा के मायके वालों में काफी खुशी देखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांकुड़ा के बेलियातोड़ थाना अंतर्गत कुष्मा ग्राम बाशिंदा रूपा राय 2015 साल में भेदुआ ग्राम बाशिंदा प्रदीप राय के साथ प्रेम विवाह की थी। शादी के 1 महीने के बाद मायके वालों की तरफ से दहेज ना दिए जाने को लेकर मानसिक और शारीरिक अत्याचार शुरू किया गया। बार-बार रूपा को उसके ससुराल वाले अपने पिता से रुपए लाने का दबाव डाल रहे थे। हालाकी किसान होने के बावजूद भी रूपा के पिता ने किसी तरह 40000 रुपए जूटा कर अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिया। मायके वालों का कहना है कि रुपए मिलने के बाद भी ससुराल वालो का अत्याचार कम नहीं हुआ और आखिरकार एक 11 फरवरी 2016 साल को रूपा के मायके वालों को पता चला कि रात 10:00 बजे उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की। बुरी तरह झुलसी अवस्था में रूपा को बांकुरा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां 3 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 23 फरवरी को उसने अंतिम सांस ली। रूपा की मौत के बाद पति प्रदीप राय, ससुर मानिक राय, सास काजल राय और एक रिश्तेदार उत्तम राय के विरुद्ध बांकुड़ा सदर थाना में गृहवधू अत्याचार और हत्या का मामला दर्ज करवाया। केस चलने के दौरान करीबन 22 लोगों से गवाही ली गई। हालांकि इस दौरान गवाहों के अभाव की वजह से उत्तम राय को छोड़ दिया गया, लेकिन पति ससुर सास न्यायाधीश ने बहू की हत्या के मामले में 10 साल और मानसिक और शारीरिक अत्याचार के खिलाफ 2 साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही 25000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं चुकाने पर और 6 महीने के कारावास की सजा मुकर्रर करने का आदेश दिया गया। हालांकि न्यायाधीश के आदेश पर जहां रूपा के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी वहीं आरोपियों को आज भी अपने आपको बेगुनाह ही बताया।

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