कोलकाता (पीबी टीवी) : आरजी कर मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्वाण दास ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने शनिवार को संजय रॉय को दोषी ठहराया है । उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 66 (बलात्कार से मौत) और 103(1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया।


0 टिप्पणियाँ