अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को नहीं मिली जमानत, 1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई



आसनसोल : अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन की जमानत याचिका आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने खारिज कर दी। सहगल हुसैन को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि 8 अगस्त को सीबीआई ने सपलमेंट्री चार्जशीट अदालत में जमा किया था। जिसमें सहगल हुसैन समेत दो लोगों का नाम शामिल था। जिसमें सीबीआई ने कहा है कि सहगल हुसैन ने लगभग 5 करोड रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। सहगल हुसैन पशु तस्करों से पैसा वसूलने का कार्य करता था। जिसके बाद 8 अगस्त को भी सीबीआई के विशेष अदालत के जज ने सहगल हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार को सीबीआई ने सहगल हुसैन को सीबीआई अदालत में पेश किया। जहां जज ने एक बार फिर सहगल हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। हालांकि सहगल हुसैन के पैरवी कार अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई के हिरासत में अनुव्रत मंडल है। सीबीआई अनुव्रत मंडल और सहगल हुसैन को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। जिसके कारण हो सकता है कि सहगल हुसैन की जमानत ना मिले। अब देखना है कि सीबीआई कब तक पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल और उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करती है।

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