आसनसोल- अवैध कोयला खनन के खिलाफ अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आसनसोल जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश देवप्रसाद नाथ ने मुख्य आरोपी बाटुल गड़ाई को 8 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
ज्ञात रहे कि 9 मई 2021 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की टीम बाराबनी इलाके में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कर रही थी। कार्रवाई के दौरान कोयला माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें सुरक्षा निरीक्षक दिलीप प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाराबनी थाने में मामला दर्ज होने के बाद लंबी जाँच चली। सरकारी वकील अयनजीत बंद्योपाध्याय के अनुसार, कुल 10 गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 325 के तहत दोषी पाया।
प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्रों में सक्रिय कोयला माफियाओं और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों के बीच कड़ा संदेश जाएगा। सजा के बाद इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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