आसनसोल : गौ तस्करी मामले में तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अनुब्रत मंडल के वकील सोमनाथ चट्टराज ने कहा के आज उनकी तरफ से अनुब्रत मंडल के जमानत की अर्जी डाली गई थी जिसका सीबीआई द्वारा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है उन्होंने कहा कि आज तकरीबन 1 साल होने को है अनुब्रत मंडल जेल में है आज इसलिए उनके जमानत की अर्जी डाली गई थी लेकिन सीबीआई द्वारा इस मामले में कुछ नए तथ्य पेश करने का हवाला देते हुए उनकी जमानत का विरोध किया गया वहीं सीबीआई द्वारा उनके प्रभावशाली होने की बात को खारिज करते हुए उनके वकील ने कहा कि प्रभावशाली कौन नहीं है और अगर अनुब्रत मंडल प्रभावशाली है भी तो वह बीते 11 महीने से भी ज्यादा समय से जेल के अंदर हैं और यह साबित करना होगा कि उन्होंने किस को प्रभावित करने की कोशिश की है सिर्फ कहने से नहीं होगा कि वह प्रभावशाली हैं और प्रभावशाली के लिए भारतीय दंड संहिता में कोई अलग प्रावधान नहीं है उनके लिए भी कानून एक बराबर है उनको भी जमानत पाने का पूरा अधिकार है दूसरी तरफ ईडी द्वारा उनके खिलाफ मामले की जांच के बारे में अधिवक्ता ने कहा कि ईडी द्वारा इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है या अनुव्रत मंडल के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष आए हैं इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है तो वह इस सिलसिले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।

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