नाबालिग का अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में 3 को मौत की सजा



जलपाईगुड़ी (पीबी टीवी )नाबालिग लड़की का अपहरण,  सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई है।जलपाईगुड़ी की पॉस्को कोर्ट उस दोषियों को यह सजा सुनायी।  कोर्ट ने बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा हुए कहा कि यह अपराध 'दुर्लभतम' श्रेणी में आता है। जलपाईगुड़ी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने अगस्त 2020 में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई है। रहमान अली, जमीरुल हक और तामीरुल हक को सजा सुनायी है, जिनके उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है. अदालत में 27 गवाहों की गवाही के बाद न्यायाधीश रिंटू सूर  ने यह सजा सुनाई।




मामला 11 अगस्त, 2020 का है, जब 16 वर्षीय छात्रा अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई और एएसआई देबाशीष पॉल के नेतृत्व में जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बयानों के आधार पर लड़की का आंशिक रूप से सड़ चुका शव एक सेप्टिक टैंक में मिला।

 पुलिस जांच में पता चला कि तीनों लोगों ने लड़की का अपहरण किया और उसका यौन शोषण किया। पकड़े जाने के डर से उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया।"

बाद में, पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार सहित अन्य धाराओं भी जोड़ी गईं। फिर जाँच सदर के तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर दीपोज्जल भौमिक को सौंप दी गई, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सरकारी वकील देबाशीष दत्ता ने कहा, "यह फैसला, जिसमें तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जलपाईगुड़ी जिले के इतिहास में अभूतपूर्व है।"10 अगस्त, 2020 की शाम राजगंज के संन्यासिकटा ग्राम पंचायत के लाल स्कूल बालाबाड़ी निवासी रफीकुल इस्लाम की बेटी मसुका रानी परवीन अपने घर से लापता हो गई थी। 16 वर्षीय नाबालिग स्थानीय एकरामिया हाई मदरसा में कक्षा 9 में पढ़ती थी। लापता होने के अगले दिन लड़की के पिता ने राजगंज थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में, उन्होंने लड़की के साथ कई बार बलात्कार करने, 15 अगस्त को उसकी हत्या करने और उसे एक व्यक्ति के सेप्टिक टैंक में फेंकने की बात कबूल की। लड़की का शव उसी रात प्रधान पाड़ा स्थित उस व्यक्ति के सेप्टिक टैंक से आरोपियों के साथ बरामद किया गया था। लगभग पाँच साल के लंबे मुकदमे के बाद, आज जलपाईगुड़ी विशेष पॉक्सो कोर्ट के वकील रिंटू सूर ने आरोपियों को मौत की सजा सुनाई।

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