पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों/कर्मचारियों की नौकरी रद्द में रानीगंज -जामुड़िया के सैकड़ो शिक्षकों की नोकरी हुई रद्द



 रानीगंज: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2016 में हुई शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए 25,752 से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर बड़ा फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पिछले साल कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इसी फैसले को बरकरार रखा है. 




अप्रैल 2024 में दिए अपने फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए इन कर्मचारियों से ब्याज समेत पूरा वेतन वसूलने का आदेश दिया था, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी की अवधि में वेतन प्राप्त किया है, उन्हें वह वापस करने की आवश्यकता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को "जोड़-तोड़ और धोखे से भरी" बताया है.


 सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नई चयन प्रक्रिया तीन महीने के भीतर शुरू करके पूरी की जाए. 


इस फैसले का असर रानीगंज जामुड़िया कोयलांचल के स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है.रानीगंज के हिंदी माध्यम के बासंती देवी गोयनका विद्या मंदिर की टीचर इंचार्ज श्रुति गांगुली ने बताया कि उनके स्कूल में कुल 27 शिक्षक हैं, जिनमें से 12 शिक्षकों के नाम उस पैनल में शामिल हैं, जिसके कारण उन्हें अब नौकरी से हटना होगा.उन्होंने आशंका जताई कि इससे स्कूल के पठन-पाठन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. श्रुति गांगुली ने कहा कि जिन 12 शिक्षकों के नाम पैनल में आए हैं, वे सभी योग्य हैं और उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया है.उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन की नजरों में वे सभी शिक्षक पूरी तरह से योग्य थे, हालांकि अब तक उनके हटाए जाने को लेकर आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि विद्यालय में कल 2700 छात्राएं पढ़ती है. पहले ही शिक्षकों की संख्या कम है ,उस पर और शिक्षकों की कमी होने से स्कूल की शिक्षक पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगी.इस आदेश के पश्चात प्रभावित शिक्षिकाएं रो रही है. वहीं हिंदी माध्यम के विद्यालय रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय में भी तीन शिक्षकों की नौकरी इस 2016 के एसएससी के पैनल के तहत चली गई है. रानीगंज श्री गुरु नानक विद्यालय में एक ग्रुप सी तथा एक ग्रुप डी के कर्मचारी जबकि श्री दुर्गा विद्यालय में कुल तीन शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है, जिसमें दो जीव विज्ञान तथा एक भौतिक विज्ञान की शिक्षक हैं. रानीगंज के बंगला माध्यम के विद्यालयों में रानीगंज जमुनामई बालिका विद्यालय में एक शिक्षक तथा एक ग्रुप डी के कर्मचारी की रद्द कर दी गई है, जबकि रानीगंज सियारसोल राज हाई स्कूल में दो शिक्षक, गांधी मेमोरियल बालिका विद्यालय के 6 शिक्षक रामगोपाल शराफ़ विद्यापीठ में दो शिक्षक तथा एक ग्रुप डी के कर्मचारी की नौकरी रद्द कर दी गई है .वहीं जामुड़िया में सबसे अधिक श्रीपुरहाट हाई स्कूल के पांच महिला शिक्षिका तथा दो पुरुष शिक्षक की नौकरी रद्द की कर दी गई है. विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने बताया की इन शिक्षाओं में तीन अंग्रेजी की शिक्षिका, एक इतिहास तथा एक विज्ञान की शिक्षिका है, जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल में एक जीव विज्ञान के शिक्षक तथा एक कर्मचारी की नौकरी रद्द कर दी गई है.


इस विषय में सीआरसोल राज हाई स्कूल के प्राचार्य तापस चटर्जी ने बताया कि उनके स्कूल के इतिहास और कंप्यूटर के दो शिक्षकों का नाम उस पैनल में था, जिसकी वजह से अब उन्हें भी नौकरी से हटना पड़ेगा. इन शिक्षकों के जाने से शिक्षा की गुणवत्ता पर काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि वे दोनों ही विद्यार्थियों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाते थे. प्रिंसिपल चटर्जी ने आगे कहा कि एससी मध्य शिक्षा परिषद और शिक्षा दफ्तर द्वारा अदालत में सही दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा.  


रानीगंज बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल प्रतिम चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि उनके स्कूल के जिन शिक्षकों की नौकरी गई है, वे बेहद योग्य थे और उनके कार्य में कोई कमी नहीं थी. उन्होंने कहा कि यह उनकी समझ से परे है कि उन्हें किस आधार पर अयोग्य करार दिया गया प्रिंसिपल चटर्जी ने कहा कि अगर राज्य सरकार योग्य और अयोग्य शिक्षकों को अलग कर पाती, तो सही मायने में योग्य शिक्षकों की नौकरी नहीं जाती उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे उनके स्कूल के पठन-पाठन पर बुरा असर पड़ेगा. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस संवेदनशील मामले पर राजनीति न करें और जिनकी नौकरियां गई हैं, उनके साथ खड़े रहें ताकि योग्य लोगों को नुकसान न हो.

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