ललन शेख की मौत और अनुब्रत मंडल मामले को ना मिलाएं:कलकत्ता हाई कोर्ट...



कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई से अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई में ललन शेख की हिरासत में मौत के मामले को नहीं घसीटने को कहा।

न्यायमूर्ति “जॉयमाल्या बागची, ने सीबीआई के वकील “डीपी सिंह, से कहा, "आपकी हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हिरासत में किसी भी अप्राकृतिक मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कृपया इसे इस जमानत सुनवाई से न जोड़ें।"

न्यायाधीश ने सिंह से कहा कि एक महत्वपूर्ण गवाह के लापता होने और एक न्यायाधीश और गवाहों को धमकाने के आरोप काफी गंभीर हैं। न्यायमूर्ति बागची ने जांच एजेंसी से दावों की पुष्टि करने को कहा।

पिछले पांच दिनों में "कुछ घटनाक्रमों" का जिक्र करते हुए, सिंह ने एचसी को बताया था, "आत्महत्या से हिरासत में मौत हुई थी। राज्य पुलिस ने जल्दबाजी में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। आईओएस( इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर )इस मामले के (जांच अधिकारियों) को दूसरे मामले में धारा 302 (आईपीसी) के तहत नामजद किया गया है।"

इससे पहले मंडल के वकील “कपिल सिब्बल,ने अदालत को बताया कि हालांकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन उन्हें अभी कॉपी नहीं मिली है. मामले के मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है।

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