कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 53 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया, जिनमें से सभी को उनके हलफनामों की जांच करने के बाद पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट सूची में रैंक लाकर नौकरी मिली थी।
न्यायमूर्ति "अभिजीत गंगोपाध्याय, ने 54 हलफनामे देखे और 53 शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया जबकि शेष एक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
54 ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हलफनामा दायर किया था, जिसमें 269 शिक्षकों को अनुचित तरीकों से नौकरी हासिल करने के आरोप में सुनवाई करने के लिए कहा गया था।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने शुरू में सभी 269 प्राथमिक शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा था।










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