दुर्गापुर, : पश्चिम बर्धमान जिले के बहुचर्चित शिल्पा अग्रवाल हत्याकांड में करीब आठ वर्ष बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की मेजिया शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर राजीव कुमार को दोषी करार दिया है। दुर्गापुर उप-मंडल अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) प्रशांत चौधरी ने आरोपी को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी माना। अब अदालत जल्द ही सजा का ऐलान करेगी।
यह सनसनीखेज घटना 15 फरवरी 2018 को सामने आई थी, जब दुर्गापुर के बेनाचिती स्थित रूपाली अपार्टमेंट की लिफ्ट के सामने एक लावारिस सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें 28 वर्षीय शिल्पा अग्रवाल का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। शिल्पा बांकुड़ा जिले के मेजिया की रहने वाली थीं और एसबीआई की मेजिया शाखा में बैंक मित्र (कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑपरेटर) के रूप में कार्यरत थीं।
जांच में पता चला कि शिल्पा घटना से कुछ दिन पहले लापता हो गई थीं। पुलिस की जांच का शक बैंक मैनेजर राजीव कुमार पर गया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फ्लैट में शिल्पा की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े कर सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और 18 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अब पूरे मामले में अदालत द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं।


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