रानीगंज-किसी उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय उसकी बारीकियों के बारे में जानने का पूरी तरह से अधिकार है. उक्त बातें कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के भारत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने रानीगंज में आयोजित सेमिनार के दौरान कहा. राजस्थान के कोटा शहर से आए नवीन अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को वस्तु में किसी प्रकार की मिलावट न की गई हो यह जानने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बर्दवान जिला में लोगों की सुविधा के लिए कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अब सक्रिय रहेगा .रानीगंज, जामुड़िया, पांडेश्वर एवं कोलफील्ड इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए संस्था के सदस्य निरंतर प्रयासरत रहेंगे. इस मौके पर कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष तेलंगाना से आए प्रकाश कुंडा ने कहा कि 1986 को संसद में कंज्यूमर राइट्स कानून पारित हुआ था. उपभोक्ताओं विवाद का निवारण सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहां जानने का अधिकार है ,की वस्तु की क्वालिटी कैसी है, एवं यह उत्पाद शरीर को नुकसान तो नहीं कर रही है. इस अवसर पर आसनसोल रानीगंज बोरो के अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीया, समाजसेवी सरवन तोदी, आदित्य केजरीवाल, अरविंद सिंघानिया, राजा सिंह एवं सुरक्षा संस्था के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह वाधवा ने अतिथियों को शाल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया. इस मौके पर कंज्यूमर राइट्स के पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष सुमित बनर्जी, अरिजीत घोष, सिमरन घोष, सुनील जोशी ,प्रशांत कुमार बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे.


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