कोयला तस्करी के एक मामले में हाईकोर्ट ने जितेंद्र तिवारी को राहत देते हुए सीआईडी जांच पर रोक को बहाल रखा



कोलकाता : कोयला तस्करी के एक मामले में हाईकोर्ट ने आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को राहत देते हुए सीआईडी जांच पर लगाई गई रोक के आदेश को बहाल रखा है। मालूम हो कि राज्य की खुफिया एजेंसी सीआईडी ने बीते दिनों आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। जिसके बाद जितेंद्र तिवारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए सीआईडी जांच पर रोक लगा दी की कोयला तस्करी मामले में सीबीआई जांच कर रही है तो इसके समानांतर सीआईडी जांच नहीं सर सकती क्योंकि इस तरह से सीबीआई की जांच में बाधा उत्पन्न होगी। यह मामला हाई कोर्ट गया जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सेशन कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। इस मामले में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा अगर सीआईडी ​​को कोयला तस्करी मामले में जांच जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो यह समानांतर जांच प्रक्रिया की अनुमति देगी और सीबीआई की जांच में बाधा उत्पन्न करेगी।

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