आसनसोल : पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड के मुख्य सरगना अनूप जी उर्फ लाला के करीबी माने जाने वाले जय देव मंडल, नारायण खरका, गुरुपदो मांजी और नीरव बरन मंडल को सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को तीसरी बार उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी है। इस बार वे लोग 18 अप्रैल 2022 तक जमानत पर रहेंगे। इसके लिए कोर्ट में पुराने शर्त को ही दोहराया है। गौरतलब है कि 23 नवंबर 2021 को चारों आरोपियों की जमानत हुई थी। पहली बार 15 फरवरी तक अवधि बढ़ाई गई थी। दूसरी बार 15 मार्च तक की अवधि थी जिसमें ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए यह शर्त रखा था कि चारों आरोपी पश्चिम बर्दवान जिला में प्रवेश नहीं करेंगे। अपने पासपोर्ट को जमा कर देंगे और सप्ताह में 2 दिन सीबीआई के ईस मामले को जांच कर रहे अधिकारी से सशरीर मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सीबीआई ने 1300 करोड़ रूपया के कोयला तस्करी मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए 27 सितम्बर 2021 को जयदेब मंडल, नारायण खरका, गुरुपाद मांजी और नीरद बरन मंडल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को तीसरी बार जमानत अवधि बढ़ने पर आरोपियों के वकील सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि कोर्ट ने एक बार फिर हमारे मुवक्किल के जमानत अवधि को बढ़ा दिया है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारी को पहले भी हम लोगों ने सहयोग किया था। अब भी कर रहे हैं और भविष्य भी करेंगे। लेकिन सीबीआई के पास हमारे मुवक्किलों के खिलाफ विशेष कुछ प्रमाण नहीं है। जिसके कारण अदालत उनकी जमानत अवधि को बढ़ा रही है।









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